मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना एक सरकारी योजना है । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और 10 साल से अधिक समय से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

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Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और 10 साल से अधिक समय से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए एक वरदान है। इस योजना से निर्माण श्रमिकों को अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम होंगे और उन्हें अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

  • योजना का नाम: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
  • योजना का उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • योजना के लिए पात्रता:
    • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • लाभार्थी को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में न्यूनतम 10 साल से पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
    • लाभार्थी को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ सरकार की श्रम जयते एप्प या किसी भी लोक सेवा केंद्र पर आवेदन पत्र भरना होगा।
  • योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2024

Content

योजना को सोंखिप्त रूप में जानिए

योजना का नाम  Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
शुरू की गई  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा
लाभार्थीछत्तीसगढ़ के 60 वर्ष की आयु के श्रमिक मजदूर  
उद्देश्यनिर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के जीवन यापन हेतु हर महीने पेंशन सहायता राशि का लाभ प्रदान करना
पेंशन सहायता राशि1500 रुपए  
साल2023  
राज्यछत्तीसगढ़  
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन  
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://cglabour.nic.in/
Highlights of Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य केया है ?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और 10 साल से अधिक समय से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

इस योजना से निर्माण श्रमिकों को अपनी वृद्धावस्था में अपने परिवार का भरण-पोषण करने में मदद मिलेगी। वे अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं

लाभ

  • निर्माण श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
  • वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम होंगे।
  • उन्हें अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

विशेषताएं

  • यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए एक वरदान है।
  • यह योजना निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में सुधार करेगी।
  • यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक कल्याण पहलों के अनुरूप है।

अन्य विशेषताएं

  • इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और 10 साल से अधिक समय से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

CG Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के लिए पात्रता

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में न्यूनतम 10 साल से पंजीकृत होना चाहिए।
  • लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

यदि कोई लाभार्थी इन पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ सरकार की श्रम जयते एप्प या किसी भी लोक सेवा केंद्र पर आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • लाभार्थी का बैंक खाता विवरण
  • लाभार्थी का श्रमिक कार्ड
  • लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि, अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया की जानकारी भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

जैसे ही सरकार द्वारा योजना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तब आप इस योजना के तहत आवेदन कर हर महीने पेंशन राशि का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल, आपको इस योजना के लागू होने का इंतजार करना होगा .

अधिकारीक वेबसाइट

ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र हेल्पलाइन नम्बर :- 0771-3505050.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नम्बर :-
    • 0771-2971063.
    • 0771-2971062.
    • 0771-2971061.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ईमेल :- [email protected].

FAQs

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और 10 साल से अधिक समय से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए पात्रता क्या है?

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
लाभार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
लाभार्थी को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में न्यूनतम 10 साल से पंजीकृत होना चाहिए।
लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। सरकार द्वारा इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है।

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